प्रिंसिपल संदीप घोष और पुलिस कर्मी अभिजीत को जमानत, कोर्ट ने कहा- CBI ने नहीं दायर की चार्जशीट
नौ अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में सियालदाह कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हत्या से जुड़े मामले में सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किए गए मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व अधिकारी प्रभारी अभिजीत मंडल को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई 90 दिनों में दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं कर सकी। इसलिए जमानत दी गई है।
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